केंद्र सरकार द्वारा देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल 18 पारंपरिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें दर्जी (Tailor) वर्ग भी शामिल है।
यदि आप एक महिला हैं और घर बैठे सिलाई का काम शुरू करके आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, या आप पहले से ही दर्जी का काम करते हैं, तो सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए वित्तीय सहायता और मुफ्त प्रशिक्षण (Training) प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस योजना के नियम, पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया:
दर्जी वर्ग को मिलने वाले मुख्य लाभ:
• टूलकिट के लिए ₹15,000 की सहायता: योजना के तहत पंजीकृत (Registered) लाभार्थियों को सिलाई मशीन या आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए ₹15,000 का टूलकिट ई-वाउचर प्रदान किया जाता है। यह राशि सीधे लाभार्थी के लिंक किए गए बैंक खाते या डिजिटल वाउचर के रूप में मिलती है।
• फ्री स्किल ट्रेनिंग और दैनिक भत्ता: आवेदकों को सरकार की ओर से 5 से 15 दिनों का बुनियादी और उन्नत (Advanced) सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है। सबसे खास बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन ₹500 का स्टाईपेंड (भत्ता) भी दिया जाता है।
• सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड: ट्रेनिंग पूरी होने पर कौशल विकास मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और पहचान पत्र जारी किया जाता है।
• बिना गारंटी के लोन की सुविधा: यदि कोई लाभार्थी अपनी खुद की बड़ी दुकान या बुटीक खोलना चाहता है, तो उसे पहले चरण में ₹1 लाख और दूसरे चरण में ₹2 लाख का बिना गारंटी वाला बिजनेस लोन मात्र 5% की रियायती ब्याज दर पर मिलता है।
कौन कर सकता है आवेदन? (Eligibility Criteria):
1. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
2. आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
3. परिवार के केवल एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
4. आवेदक पिछले 5 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना (जैसे पीएमईजीपी या मुद्रा लोन) का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य)
- पहचान पत्र या वोटर आईडी
- एक्टिव बैंक खाता पासबुक
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन करने का सही तरीका
इस योजना की सुरक्षा और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए सरकार ने इसका पंजीकरण पूरी तरह से बायोमेट्रिक आधारित रखा है। इसका मतलब है कि आप घर बैठे सीधे मोबाइल से इसका फॉर्म नहीं भर सकते।
1. सीएससी सेंटर जाएं: सबसे पहले अपने सभी आवश्यक दस्तावेज़ लेकर अपने नज़दीकी सीएससी (Common Service Center / प्रज्ञा केंद्र) पर जाएं।
2. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन: सीएससी संचालक पीएम विश्वकर्मा के आधिकारिक पोर्टल pmvishwakarma.gov.in पर आपका आधार नंबर दर्ज करेगा और फिंगरप्रिंट के जरिए आपका सत्यापन करेगा।
3. सत्यापन प्रक्रिया: फॉर्म जमा होने के बाद तीन स्तरों (ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय, जिला समिति और स्क्रीनिंग कमेटी) पर आपके विवरण की जांच की जाएगी।
4. लाभ का वितरण: सत्यापन सफल होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा और टूलकिट वाउचर जारी कर दिया जाएगा।
हेल्पलाइन नंबर और आधिकारिक सपोर्ट
यदि आप योजना के बारे में कोई अन्य जानकारी चाहते हैं, तो भारत सरकार के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18002677777 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा नज़दीकी सीएससी (CSC) सेंटर पर जाकर भी अपनी पात्रता की जांच करवा सकते हैं।







