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फ्री में लिंक होगा पैन-आधार? सोशल मीडिया पर वायरल दावे की जानें पूरी सच्चाई, कहीं आप भी तो नहीं हुए गुमराह?

On: December 23, 2025 1:37 PM
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फ्री में लिंक होगा पैन-आधार? सोशल मीडिया पर वायरल दावे की जानें पूरी सच्चाई, कहीं आप भी तो नहीं हुए गुमराह?
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नई दिल्ली (23 दिसंबर 2025): सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर इन दिनों एक मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस दावे में कहा जा रहा है कि अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बिल्कुल फ्री कर दिया गया है और अब आपको ₹1,000 की पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है।

अगर आपने भी यह मैसेज देखा है और आप इसे सच मानकर खुश हो रहे हैं, तो रुकिए! कहीं यह दावा आपको बड़ी मुसीबत में न डाल दे। आइए जानते हैं क्या है इस वायरल दावे की हकीकत और इनकम टैक्स विभाग के आधिकारिक नियम क्या कहते हैं।

क्या है वायरल दावे की हकीकत?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे दावों में कहा जा रहा है कि सरकार ने जुर्माने की डेडलाइन खत्म कर दी है और अब पोर्टल पर फ्री लिंकिंग शुरू हो गई है। जब हमने इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की आधिकारिक वेबसाइट की जांच की, तो सच्चाई कुछ और ही निकली।

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सच्चाई यह है कि: पैन और आधार लिंक करने के लिए अभी भी ₹1,000 का विलंब शुल्क (Late Fee) देना अनिवार्य है। सरकार या आयकर विभाग की तरफ से फ्री लिंकिंग को लेकर ऐसा कोई भी नया आदेश जारी नहीं किया गया है।

किन लोगों के लिए है ‘फ्री’ की सुविधा?

ऐसा नहीं है कि हर किसी को ₹1,000 देने पड़ते हैं। कुछ खास श्रेणियों के लोगों को अभी भी पैन-आधार लिंक करने से छूट (Exemptions) मिली हुई है, और उनके लिए यह फ्री है:

  1. 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग (Super Senior Citizens): यदि आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है।
  2. अनिवासी भारतीय (NRIs): जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
  3. इन राज्यों के निवासी: असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए फिलहाल यह अनिवार्य नहीं है।

अगर आप ऊपर दी गई श्रेणियों में नहीं आते हैं, तो आपको लिंकिंग के लिए ₹1,000 का भुगतान करना ही होगा।

भारी जुर्माना और ‘निष्क्रिय’ पैन का खतरा

यदि आपका पैन कार्ड अभी भी आधार से लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड ‘निष्क्रिय’ (Inoperative) हो चुका है। इससे आपको निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:

  • आपका इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund) रुक जाएगा।
  • बैंकों में बड़ा लेनदेन (FD या नया खाता खोलना) नहीं कर पाएंगे।
  • ज्यादा दर पर TDS (Tax Deducted at Source) कटेगा।

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गुमराह होने से कैसे बचें?

आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करके भुगतान न करें। स्टेटस चेक करने या भुगतान करने के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in का ही उपयोग करें।

निष्कर्ष: फ्री में पैन-आधार लिंक होने का दावा पूरी तरह भ्रामक (Fake) है। ₹1,000 की पेनल्टी से बचने के चक्कर में अपनी निजी जानकारी किसी फर्जी वेबसाइट पर साझा न करें। सतर्क रहें और आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ही अपना स्टेटस चेक करें।

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