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बजट 2026 के बाद टैक्सपेयर्स की मौज! अब ‘रिवाइज्ड रिटर्न’ के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा समय; जानें 31 दिसंबर और 31 मार्च का पूरा खेल

On: February 10, 2026 12:21 AM
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Budget 2026 Income Tax Revised Return New Deadline
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 ने देश के करोड़ों मध्यमवर्गीय टैक्सपेयर्स के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। इस बार बजट में न केवल टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीदें थीं, बल्कि टैक्स फाइलिंग की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी बड़ा जोर दिया गया है। सबसे चौंकाने वाला और राहत भरा फैसला ‘रिवाइज्ड रिटर्न’ (Revised ITR) की समयसीमा को लेकर आया है।

अब तक टैक्सपेयर्स को अपनी गलतियां सुधारने के लिए बहुत कम समय मिलता था, लेकिन नए नियमों के बाद अब टैक्सपेयर्स के पास अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को अपडेट और संशोधित करने के लिए “एक्स्ट्रा टाइम” होगा। आइए समझते हैं कि आखिर 31 दिसंबर और 31 मार्च के बीच का यह नया खेल क्या है और इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा।

क्या है रिवाइज्ड रिटर्न और क्यों थी इसकी मांग?

अक्सर देखा गया है कि हड़बड़ी में या तकनीकी खराबी के कारण कई टैक्सपेयर्स अपनी ITR फाइल करते समय कुछ आय की जानकारी देना भूल जाते हैं या गलत डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आने का डर बना रहता था। इसे सुधारने के लिए ‘रिवाइज्ड रिटर्न’ भरा जाता है।

बजट 2026 से पहले तक, रिवाइज्ड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख संबंधित असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर होती थी। यानी अगर आपने जुलाई में रिटर्न भरा और दिसंबर तक गलती नहीं सुधारी, तो आपको भारी पेनाल्टी भरनी पड़ती थी। टैक्स एक्सपर्ट्स लंबे समय से इस समयसीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे थे ताकि ईमानदारी से टैक्स भरने वालों को सुधार का मौका मिल सके।

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31 दिसंबर बनाम 31 मार्च: अब क्या बदल गया?

सरकार ने अब इस डेडलाइन के गणित को पूरी तरह बदल दिया है। बजट 2026 के प्रस्तावों के अनुसार, अब टैक्सपेयर्स अपने रिवाइज्ड रिटर्न को 31 मार्च तक फाइल कर सकेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपको अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पूरे 3 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा।

यह बदलाव उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिन्हें अंतिम समय में अपने निवेश के प्रूफ मिलते हैं या जिनके पास फॉर्म 26AS और AIS (Annual Information Statement) में डेटा देरी से अपडेट होता है। अब आपको 31 दिसंबर की आधी रात तक सर्वर डाउन होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी।

टैक्सपेयर्स की क्यों हो गई ‘मौज’?

इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद ‘Ease of Living’ और ‘Tax Compliance’ को बढ़ावा देना है। जब टैक्सपेयर्स को सुधार के लिए अधिक समय मिलता है, तो वे बिना किसी दबाव के अपनी सही आय घोषित कर पाते हैं।

  1. पेनाल्टी से आजादी: अब 31 दिसंबर बीत जाने के बाद भी आप बिना किसी भारी जुर्माने के अपना रिटर्न संशोधित कर पाएंगे।
  2. नोटिस का डर खत्म: सुधार के लिए अधिक समय मिलने का मतलब है कि आप खुद ही अपनी गलती मानकर उसे ठीक कर सकते हैं, जिससे विभाग द्वारा स्क्रूटनी नोटिस भेजे जाने की संभावना कम हो जाती है।
  3. सटीक कैलकुलेशन: अक्सर शेयर बाजार के आंकड़ों या म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट को मिलने में देरी होती है, अब 31 मार्च तक का समय मिलने से आप सटीक डेटा भर पाएंगे।
क्या सभी के लिए है यह राहत?

यहाँ एक बारीक बात समझना जरूरी है। यह अतिरिक्त समय मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो पहले ही अपना ओरिजिनल रिटर्न समय पर भर चुके हैं। अगर आपने 31 जुलाई की अपनी मुख्य डेडलाइन ही मिस कर दी है, तो आप ‘बिलेटेड रिटर्न’ (Belated Return) की श्रेणी में आएंगे, जिसके लिए नियम और पेनाल्टी अलग हो सकते हैं।

आयकर विभाग का लक्ष्य उन लोगों को पुरस्कृत करना है जो समय पर फाइलिंग करते हैं लेकिन मानवीय भूल के कारण डेटा गलत भर देते हैं। बजट के इस कदम से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि दिसंबर के अंत में काम का बोझ अब मार्च तक बंट जाएगा।

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सावधान: ढिलाई न बरतें!

भले ही सरकार ने समयसीमा बढ़ा दी है, लेकिन “सोच विमर्श” आपको सलाह देता है कि इसे अंतिम दिन के लिए न टालें। 31 मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन भी होता है, जिस समय बैंक और सरकारी पोर्टल पर लोड बहुत ज्यादा होता है।

अपनी आय के सभी स्रोतों का मिलान आज ही शुरू करें और यदि आपको लगता है कि पिछले साल के रिटर्न में कोई चूक हुई है, तो इस नई ‘मौज’ वाली डेडलाइन का फायदा उठाकर उसे तुरंत ठीक करें। याद रखें, सही समय पर भरा गया टैक्स ही आपको भविष्य की कानूनी अड़चनों से बचा सकता है।

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